मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के जरिए जुटाई गई राशि का इस्तेमाल प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के कर्ज को चुकाने के लिए किए जाने पर आपत्ति जताई है। SEBI ने आईपीओ के लिए आवेदन करने वाली कई कंपनियों से उनके IPO फंड के इस्तेमाल के उद्देश्य को बदलने के लिए कहा है। साथ ही उनसे प्रमोटर लोन चुकाने के लिए दूसरे वित्तीय माध्यमों का सहारा लेने को कहा है
अपडेटेड Sep 30, 2024 पर 02:56 PM