आम तौर पर ईपीएफ में जमा पैसा एंप्लॉयी को उसके रिटायरमेंट के बाद मिलता है। लेकिन, कुछ खास स्थितियों में एंप्लॉयी को रिटायरमेंट से पहले पैसे निकालने की इजाजत दी गई है। हर स्थिति के लिए विडॉल की अलग-अलग लिमिट तय है