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475 साल की सजा...एक नहीं कई जन्म भी पड़ेंगे कम, आखिर किस गुनाह पर कोर्ट ने दिया ये फैसला?

किसी अपराधी को आपने कभी कितने साल की सजा मिलते हुए देखा है, 10 साल, 20 साल या फिर उम्र कैद, लेकिन अमेरिका में एक कोर्ट ने एक अपराधी को 10-20 साल नहीं बल्कि ऐसी सजा सुनाई है, जिसे पूरा करने के लिए शख्स को कई जन्म लेने पड़ेंगे। कोर्ट द्वारा ये सजा सुनाए जाने के बाद पूरे शहर में सनसनी मच गई

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 05, 2025 पर 5:57 PM
475 साल की सजा...एक नहीं कई जन्म भी पड़ेंगे कम, आखिर किस गुनाह पर कोर्ट ने दिया ये फैसला?
शख्स को सुनाई गई ऐसी सजा जिसे पूरा करने में लगेंगे कई जन्म

किसी अपराधी को आपने कभी कितने साल की सजा मिलते हुए देखा है, 10 साल, 20 साल या फिर उम्र कैद, लेकिन अमेरिका में एक कोर्ट ने एक अपराधी को 10-20 साल नहीं बल्कि 475 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि अपराधी को कई जन्मों की सजा सुनाने का काम अमेरिका के जॉर्जिया में कोर्ट ने किया है। कोर्ट द्वारा दिए गए सजा को पूरा करने के लिए शख्स को एक-दो नहीं बल्कि कई जन्म लेने पड़ेंगे। । दोषी की पहचान 57 साल के विंसेंट लेमार्क के तौर पर हुई है। आरोप था कि वह 100 से ज्यादा पिटबुल कुत्तों को लड़ाई के लिए न केवल पाल रहा था, बल्कि ट्रेनिंग भी दे रहा था।

कोर्ट ने इस मामले में सुनाई कई जन्मों की सजा

बता दें कि अमेरिका के जॉर्जिया में कोर्ट के सामने एक मामला आने के बाद पूरे देश में सनसनी मच गई थी। यहां 57 साल के विंसेंट लेमार्क नामक व्यक्ति पर आरोप लगे थे कि, वो 100 से ज्यादा पिटबुल कुत्तों को लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले में कई चौंकाने वाली बातें पता चली थीं। कोर्ट ने लेमार्क को 93 डॉग फाइटिंग के मामले में दोषी पाया और हर मामले के लिए 5 साल की सजा सुनाई गई। अब कोर्ट के फैसले के मुताबिक, ये सारी सजा अलग-अलग काटनी होंगी। 10 मामलों में आरोपी को जानवरों के साथ क्रूरता का दोषी पाया गया। हर मामले के लिए 1-1 साल की सजा सुनाई गई।

तो इस तरह विंसेंट लेमार्क को कोर्ट ने डॉग फाइट के मामले में कुल 475 साल तक की सजा सुनाई गई। वहीं विंसेंट लेमार्क को ये सजा सुनाए जाने के बाद, अमेरिका में किसी भी व्यक्ति को डॉग फाइटिंग के जुर्म में दी गई अब तक की सबसे लंबी सजा मानी जा रही है। वहीं आरोपी लेमार्क के वकील डेविड हीथ ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है।

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