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Chinmoy Krishna Das Bail: बांग्लादेश की अदालत से हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

Bangladesh: इससे पहले गुरुवार को हाई-प्रोफाइल मामले में चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की ओर से पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों की एक टीम सुबह करीब 10:15 बजे (स्थानीय समय) अदालत पहुंची। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कोशिशों के बावजूद, अदालत का फैसला उनकी याचिका के खिलाफ गया

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 02, 2025 पर 12:49 PM
Chinmoy Krishna Das Bail: बांग्लादेश की अदालत से हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
बांग्लादेश की अदालत से हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

बांग्लादेश की एक चैटोग्राम अदालत ने गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई के दौरान ISKCON के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को जमानत देने से इनकार कर दिया। द डेली स्टार ने मेट्रोपॉलिटन लोक अभियोजक वकील मोफिजुर हक भुइयां का हवाला देते हुए बताया कि चैटोग्राम मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज एमडी सैफुल इस्लाम ने लगभग 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले गुरुवार को हाई-प्रोफाइल मामले में चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की ओर से पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों की एक टीम सुबह करीब 10:15 बजे (स्थानीय समय) अदालत पहुंची। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कोशिशों के बावजूद, अदालत का फैसला उनकी याचिका के खिलाफ गया।

इससे पहले, द डेली स्टार से बात करते हुए, वकील अपूर्बा कुमार भट्टाचार्जी ने कहा, “हम एंजीबी ओइक्या परिषद के बैनर तले चट्टोग्राम आए हैं, और हम चिन्मय की जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर करेंगे। मुझे चिन्मय से वकालतनामा पहले ही मिल चुका है। मैं सुप्रीम कोर्ट और चैटोग्राम बार एसोसिएशन दोनों का सदस्य हूं, इसलिए मुझे मामले को आगे बढ़ाने के लिए किसी स्थानीय वकील से ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है।

3 दिसंबर, 2024 को, चटगांव अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की थी, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने टाइम पिटीशन दायर की थी, और चिन्मय दास की ओर से पेश होने के लिए कोई वकील नहीं था।

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