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Imran Khan: अधर में लटका इमरान खान का राजनीतिक भविष्य, भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम और उनकी पत्नी को 14 साल की जेल

Imran Khan: अदालत ने अपने फैसले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने से प्रतिबंध लगाया है। साथ ही प्रत्येक पर 78.70-78.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि, बुशरा बीबी बुधवार को अदालत में पेश नहीं हुईं

Akhileshअपडेटेड Jan 31, 2024 पर 1:07 PM
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पाकिस्तान (Pakistan) की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में बुधवार को 14 साल जेल की सजा सुनाई। एक दिन पहले ही मंगलवार को गोपनीयता उल्लंघन मामले में एक विशेष अदालत ने 71 वर्षीय खान को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। नई सजा सुनाए जाने से 8 फरवरी के आम चुनाव से सत्ता में लौटने की उनकी कोशिश को एक और झटका लगा है।

जवाबदेही अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई की। इसी जेल में पूर्व प्रधानमंत्री एक अन्य मामले में सजा काट रहे हैं। अदालत ने अपने फैसले में दोनों पर 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने से प्रतिबंध लगाया है। साथ ही प्रत्येक पर 78.70-78.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि, बुशरा बीबी बुधवार को अदालत में पेश नहीं हुईं।

क्या है तोशाखाना मामला?

तोशखाना मामला 2022 में पाकिस्तान के चुनाव आयोग के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इमरान खान ने चुनाव निकाय को गिफ्ट की बिक्री का मनगढ़ंत डिटेल्स पेश किया था। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने पहले उन्हें अयोग्य ठहराया और फिर एक सत्र अदालत में आपराधिक कार्यवाही का मामला दायर किया, जिसने उन्हें दोषी ठहराया और बाद में खान को जेल भेज दिया गया।

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