पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने पेंशन फंड की आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव किया है। दिसंबर 2023 में पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया है। 1 फरवरी से लागू होने वाले नए दिशानिर्देशों में पेंशन खाते से पेंशन फंड की आंशिक निकासी की शर्तें बदल दी गई हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस ग्राहक आंशिक निकासी के लिए इन कारणों से भी अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के लिए हायर एजुकेशन का खर्च, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों के लिए भी होंगे इस लिस्ट में शामिल, ग्राहक के बच्चों के लिए शादी का खर्च और ग्राहक के नाम पर घर या फ्लैट खरीदने या कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा निकाल सकते हैं। अपने कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के साथ ज्वाइंट नाम पर भी घर लेने के लिए पैसा निकाल सकते हैं।