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Income Tax Return: आईटीआर फाइलिंग और एडवान्स टैक्स पेमेंट की डेडलाइन एक साथ, बढ़ सकती हैं टैक्सपेयर्स की दिक्कतें

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। अगर डेडलाइन तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो टैक्सपेयर्स को बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी। साथ ही टैक्स पर इंटरेस्ट भी भरना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 13, 2025 पर 9:08 PM
Income Tax Return: आईटीआर फाइलिंग और एडवान्स टैक्स पेमेंट की डेडलाइन एक साथ, बढ़ सकती हैं टैक्सपेयर्स की दिक्कतें
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज और यहां तक कि BJP के सासंदों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखकर टैक्स फाइलिंग डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है।

टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें खासकर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। अगर डेडलाइन तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो टैक्सपेयर्स को बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी। साथ ही टैक्स पर इंटरेस्ट भी भरना होगा।

इस बार स्थिति काफी मुश्किल हो गई है

निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितेश बुद्धदेव ने कहा, "इस बात से मामला काफी जटिल हो गया है कि इनकम टैक्स की बढ़ाई गई डेडलाइन और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एडवान्स टैक्स की दूसरी किस्त भरने की डेडलाइन एक साथ पड़ रही हैं। एक तरफ रिटर्न फाइल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल को एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है तो दूसरी तरफ टैक्सपेयर्स एडवान्स टैक्स की दूसरी किस्त नहीं भर पा रहे हैं।"

डेडलाइन नजदीक आने पर टेक्निकल दिक्कत बढ़ती है

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