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FY2023 की टैक्स-सेविंग्स के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च है, PPF में इनवेस्ट करने वाले हैं तो यह बात जान लीजिए

इस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स-सेविंग्स करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। आपके पास करीब एक महीना का समय बचा है। लेकिन, अगर आप PPF में इनवेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना इनवेस्टमेंट 5 मार्च या इससे पहले कर देना ठीक रहेगा। 5 मार्च के बाद इनवेस्ट करने पर आपको नुकसान होगा

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 28, 2023 पर 6:29 PM
FY2023 की टैक्स-सेविंग्स के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च है, PPF में इनवेस्ट करने वाले हैं तो यह बात जान लीजिए
PPF में एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये तक इनवेस्ट कर टैक्स डिडक्शन का फायदा उठाया जा सकता है।

PPF: क्या आप इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स-सेविंग्स (Tax-Savings) के लिए PPF में इनवेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हां तो आपको 5 मार्च को या उससे पहले यह निवेश कर देना ठीक रहेगा। इसकी वजह यह है कि अगर आप महीने की 1 से 5 तारीख के बीच अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं तो उस महीने उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में एकमुश्त अमाउंट (Lumpsum Amount) डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको 5 अप्रैल या इससे पहले कर देना चाहिए। इससे आपको पैसे पर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा।

PPF में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का क्या है नियम?

अभी PPF का इंटरेस्ट रेट 7.1 फीसदी है। हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए पांच तारीख से लेकर महीना की अंतिम तारीख तक पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे को ध्यान में रखा जाता है। यह भी जान लेना जरूरी है कि पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हर महीने होता है, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा फाइनेंशियल ईयर के आखिर में अकाउंट में डाला जाता है।

चूंकि हर महीने इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए 5 से अंतिम तारीख तक अकाउंट में जमा पैसे को ध्यान में रखा जाता है इसलिए अगर आप हर महीने 5 तारीख तक पैसे जमा कर देते हैं तो आप ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप 5 तारीख के बाद पैसे जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट के मामले में नुकसान हो सकता है।

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