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Bank Nominee Rule: बैंक नॉमिनी का बदला नियम, अब कैसे होगा पैसों का बंटवारा?

राज्यसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद बैंक खाताधारक अब चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। यह बदलाव अनक्लेम्ड डिपॉजिट कम करेगा और उत्तराधिकार विवादों को सुलझाने में मदद करेगा। सिमल्टेनियस और सक्सेसिव नॉमिनेशन की नई प्रक्रिया लागू की गई है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

Suneel Kumarअपडेटेड Mar 29, 2025 पर 4:05 PM
Bank Nominee Rule: बैंक नॉमिनी का बदला नियम, अब कैसे होगा पैसों का बंटवारा?
पहले खाताधारक सिर्फ एक नॉमिनी जोड़ सकते हैं, जो उनकी मृत्यु के बाद बैंक अकाउंट का पैसा पाता था।

Bank Nomination Rules: अब बैंक खाताधारक एक के बजाय चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। इससे पैसों के उत्तराधिकार को लेकर होने वाले विवादों को कम करने में मदद मिल सकती है। यह बदलाव राज्यसभा (Rajya Sabha) में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक (Banking Laws Amendment Bill) पारित होने के बाद आया है।

इस कदम का मकसद वित्तीय संपत्तियों के बंटवारे में ज्यादा लचीलापन देना है। साथ ही, बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposits) की संख्या को कम करना है।

नॉमिनेशन नियमों में क्या बदलाव हुए?

पहले खाताधारक सिर्फ एक नॉमिनी जोड़ सकते हैं, जो उनकी मृत्यु के बाद उनके बैंक अकाउंट से पैसे पाने का हकदार होता था। अब नए नियम के तहत, चार नॉमिनी तक नामांकित किए जा सकते हैं। इससे खाताधारक को अपने मनमुताबिक पैसों को बंटवारा करने में आसानी होगी।

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