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RBI ने पेमेंट बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को भी सरकारी बिजनेस करने की दी इजाजत

RBI ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से सलाह-मशविरा के बाद यह इजाजत दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 15, 2021 पर 8:56 PM
RBI ने पेमेंट बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को भी सरकारी बिजनेस करने की दी इजाजत
पेमेंट बैकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों सरकारी बिजनेस की मिली इजाजत

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार 15 दिसंबर को कहा कि उसने शेड्यूल पेमेंट बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFB) को सरकारी बिजनेस करने की अनुमति दी है। RBI ने बुधवार को जारी एक नोटफिकेशन में यह जानकारी दी।

नोटिफिकेशन में कहा गया है, "फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से सलाह-मशविरा के बाद शेड्यूल पेमेंट बैंकों और शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंकों को सरकारी एजेंसी बिजनेस कारोबार करने की अनुमति दी गई है।"

RBI ने कहा, "कोई भी पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक जो सरकारी एजेंसी का कारोबार करना चाहता है, उसे रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के पूरा होने के बाद RBI एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए यह शर्त होगी कि ये बैंक निर्धारित व्यापक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन करते हों।"

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