बैंक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ग्राहकों पर किसी तरह का दबाव नहीं बना पाएंगे। इसके लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) सख्त नियम बनाने जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने इस बारे में नई गाइडलाइंस बनाने का ऐलान किया है। इससे बैंकों की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस-सेलिंग पर रोक लगेगी। RBI के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने 7 फरवरी को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इससे उन प्रैक्टिसेज पर रोक लगेगी जिनसे ग्राहकों के हित को नुकसान पहुंचता है।
