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बैंक ग्राहकों पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए दबाव नहीं बना पाएंगे, RBI बनाएगा सख्त नियम

बैंकों के अपने ग्राहकों पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदने का दबाव बनाने की कई शिकायतें आरबीआई को मिली हैं। बैंक कई बार अपनी सब्सिडियरी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ग्राहकों को बेचने की कोशिश करते हैं तो कई बार वे दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इस पर उन्हें कमीशन मिलता है

Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 07, 2025 पर 4:38 PM
बैंक ग्राहकों पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए दबाव नहीं बना पाएंगे, RBI बनाएगा सख्त नियम
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा कि केंद्रीय बैंक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस-सेलिंग के मामलों को बर्दाशत नहीं करेगा।

बैंक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ग्राहकों पर किसी तरह का दबाव नहीं बना पाएंगे। इसके लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) सख्त नियम बनाने जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने इस बारे में नई गाइडलाइंस बनाने का ऐलान किया है। इससे बैंकों की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस-सेलिंग पर रोक लगेगी। RBI के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने 7 फरवरी को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इससे उन प्रैक्टिसेज पर रोक लगेगी जिनसे ग्राहकों के हित को नुकसान पहुंचता है।

RBI के डिप्टी गवर्नर ने मिस सेलिंग के खतरों के बारे में बताया

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए एक समान मौके उपलब्ध कराना चाहता है। उन्होंने कहा कि RBI फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस-सेलिंग के मामलों को बर्दाशत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बैंक अपनी सब्सिडियरी या संबंधित कंपनियों के जरिए इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। इससे दो तरह की चिंता पैदा होती है। पहला, जब बैंक या उसकी सब्सिडियरी एक जैसे बिजनेस में होती हैं तो हितों का टकराव पैदा होता है। दूसरा, इससे रेगुलेशन के मामले में भी दिक्कत आती है, क्योंकि बैंकों के लिए अलग नियम हैं और एनबीएफसी के लिए अलग नियम हैं।

केंद्रीय बैंक को मिस सेलिंग की कई शिकायतें मिली हैं

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