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बाम्बे हाईकोर्ट ने बिलेटेड रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ाई, अब 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं बिलेटेड ITR

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा ऐसे टैक्सपेयर्स को दी है, जो किसी वजह से तय तारीख यानी 31 जुलाई तक इनकम टैक्स टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4) के तहत पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाकर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 23, 2024 पर 12:42 PM
बाम्बे हाईकोर्ट ने बिलेटेड रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ाई, अब 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं बिलेटेड ITR
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीडीटी को इस डेडलाइन को कम से कम 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ाने को कहा है।

ऐसे टैक्सपेयर्स जो 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं, उनके लिए खुशखबरी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) को बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया है। यह डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 को खत्म हो रही थी।

डेडलाइन कम से कम 15 जनवरी तक बढ़ाने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सीबीडीटी को इस डेडलाइन को कम से कम 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ाने को कहा है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को अब बिलेटेड (Belated Income Tax Return) या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए दो हफ्ते से ज्यादा का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

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