ऐसे टैक्सपेयर्स जो 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं, उनके लिए खुशखबरी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) को बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया है। यह डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 को खत्म हो रही थी।