बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जो टैक्सपेयर्स किसी वजह से 16 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर सके थे, वे 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जिन टैक्सपेयर्स के ऑरिजिनल रिटर्न में कोई गलती थी, वे 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर उसे सुधार सकते हैं। सवाल है कि 31 दिसंबर तक बिलेटड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होगा?
