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Income tax return: अगर 31 दिसंबर तक बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

Income tax return: एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 दिसंबर की डेडलाइन बीत जाने के बाद टैक्सपेयर्स के पास बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं होगा। इसका मतलब है कि उनकी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं करने पर ऑरिजिनल रिटर्न में गलती को ठीक करने का मौका हाथ से निकल जाएगा

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 29, 2025 पर 4:56 PM
Income tax return: अगर 31 दिसंबर तक बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी नहीं लगती है।

बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जो टैक्सपेयर्स किसी वजह से 16 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर सके थे, वे 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जिन टैक्सपेयर्स के ऑरिजिनल रिटर्न में कोई गलती थी, वे 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर उसे सुधार सकते हैं। सवाल है कि 31 दिसंबर तक बिलेटड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होगा?

31 दिसंबर के बाद क्या विकल्प होगा?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 दिसंबर की डेडलाइन बीत जाने के बाद टैक्सपेयर्स के पास Belated Return फाइल करने का मौका नहीं होगा। इसका मतलब है कि उनकी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरह टैक्सपेयर्स के पास अपने ऑरिजिनल रिटर्न में गलती को ठीक करने का मौका भी हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(8ए) के तहत अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का विकल्प बचेगा।

अपडेटेड रिटर्न का क्या मतलब है?

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