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Belated ITR: बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए बचे हैं कुछ दिन, जानिए कितनी लगेगी पेनाल्टी

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4) में बिलेटेड रिटर्न के प्रावधान शामिल हैं। इसके मुताबिक, अगर टैक्सपेयर्स तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गया है तो वह बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर कई टैक्स बेनेफिट्स नहीं मिलते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 20, 2025 पर 5:28 PM
Belated ITR: बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए बचे हैं कुछ दिन, जानिए कितनी लगेगी पेनाल्टी
बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है।

इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर थी। आम तौर पर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है। इस तारीख तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। कई टैक्सपेयर्स कुछ वजहों से अंतिम तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए इसके नियम और शर्तों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

बिलेटेड रिटर्न का मकसद

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4) में Belated Return के प्रावधान शामिल हैं। इसके मुताबिक, अगर टैक्सपेयर्स तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गया है तो वह बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह सुविधा उन टैक्सेपयर्स को ध्यान में रखकर दी है, जो किसी मुश्किल के चलते डेडलाइन तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं।

बिलेटेड रिटर्न फाइल करने में नुकसान

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