कोई टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है तो वह बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। इनकम टैक्स ने यह प्रावधान ऐसे टैक्सपेयर्स को ध्यान रखकर बनाया है, जो किसी मजबूरी की वजह से तय समय तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगती है। साथ ही टैक्स पर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले इसके बारे में ठीक तरह से जान लेन जरूरी है।