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Belated ITR: बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का क्या है प्रोसेस, कितनी लगती है पेनाल्टी?

कई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। उनके लिए बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रावधान है। हालांकि, बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को पेनाल्टी चुकानी पड़ती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 27, 2024 पर 12:50 PM
Belated ITR: बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का क्या है प्रोसेस, कितनी लगती है पेनाल्टी?
बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234एफ के तहत पेनाल्टी लगती है।

कोई टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है तो वह बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। इनकम टैक्स ने यह प्रावधान ऐसे टैक्सपेयर्स को ध्यान रखकर बनाया है, जो किसी मजबूरी की वजह से तय समय तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगती है। साथ ही टैक्स पर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले इसके बारे में ठीक तरह से जान लेन जरूरी है।

कौन फाइल कर सकता है बिलेटेड रिटर्न?

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख इंडिविजुअल्स टैक्सपेयर्स के लिए आम तौर पर 31 जुलाई होती है। वित्त वर्ष 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई थी, जो बीत चुकी है। अगर किसी टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वह बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल कर सकता है।

किस तारीख तक बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है?

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