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शेयर बेचकर घर खरीदने का बना रहे मूड? समझ लें कैसे काम करता है Section 54F, बच जाएगा लाखों-करोड़ों का टैक्स

Buying a house with equity gains: सेक्शन 54एफ के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कई अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इस सेक्शन से जुड़ा फायदा हासिल किया जा सके। यहां इसे लेकर पहले बताया जा रहा है कि इस सेक्शन से जुड़े अहम सवाल कौन-कौन से हैं और उसे लेकर एक्सपर्ट का क्या कहना है

Edited By: Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Jan 24, 2026 पर 5:25 PM
शेयर बेचकर घर खरीदने का बना रहे मूड? समझ लें कैसे काम करता है Section 54F, बच जाएगा लाखों-करोड़ों का टैक्स
सेक्शन 54एफ इंडिविजुअल और एचयूएफ को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री के अलावा किसी भी अन्य कैपिटल एसेट से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एग्जेम्प्शन मिलता है। (File Photo- Pexels)

Buying a house with equity gains: कई निवेशक घर की खरीदारी के लिए पैसों का इंतजाम शेयरों की बिक्री से करते हैं। इसके लिए लॉन्ग टर्म इक्विटी निवेश को भुनाया जाता है। इस स्थिति में निवेशकों को उम्मीदें होती हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54एफ के तहत टैक्स बेनेफिट हासिल किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इससे जुड़ी कई अहम बातें हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है ताकि इस सेक्शन से जुड़ा फायदा हासिल किया जा सके। यहां इसे लेकर पहले बताया जा रहा है कि इस सेक्शन से जुड़े अहम सवाल कौन-कौन से हैं और उसे लेकर एक्सपर्ट का क्या कहना है।

Section 54F को लेकर उठने वाले अहम सवाल

अगर अब से मार्च 2026 के आखिरी तक शेयरों की बिक्री की जाए तो क्या इन सभी बिक्री से होने वाले कुल कैपिटल गेन्स को सेक्शन 54F के तहत छूट मिल सकती है, भले ही प्रॉपर्टी की खरीदारी इस महीने ही हो?

यदि घर खरीदने के लिए लोन लिया और मार्च 2026 तक शेयरों की बिक्री से हुए मुनाफे का इस्तेमाल लोन की किश्त यानी ईएमआई भरने में किया जाए तो तो क्या ऐसी स्थिति में भी सेक्शन 54F का फायदा लिया जा सकता है?

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