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कार खरीदते वक्त डीलर 1 फीसदी TCS काटता है, जानिए इस पैसे को क्लेम करने का क्या है तरीका

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की गाड़ी पर डीलर के लिए 1 फीसदी टीसीएस काटना जरूरी है। डीलर व्हीकल की सेल वैल्यू का 1 फीसदी टीसीएस काटता है। फिर वह इस पैसे को सरकार के पास जमा करता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 06, 2025 पर 4:02 PM
कार खरीदते वक्त डीलर 1 फीसदी TCS काटता है, जानिए इस पैसे को क्लेम करने का क्या है तरीका
अगर आपका टीसीएस और टीसीएस आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड इश्यू करेगा।

क्या आप कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां तो आपके लिए टीसीएस के इस नियम को जान लेना जरूरी है। ज्यादातर लोग इस नियम के बारे में नहीं जानते। इससे वे इस टीसीएस को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम नहीं करते। फिर उनका यह पैसा सरकार के पास रह जाता है। इस पैसे को क्लेम किया जा सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई कार पर टीसीएस का नियम

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की गाड़ी पर डीलर के लिए 1 फीसदी TCS काटना जरूरी है। डीलर व्हीकल की सेल वैल्यू का 1 फीसदी टीसीएस काटता है। फिर वह इस पैसे को सरकार के पास जमा करता है। कार खरीदने वाले ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। कई टैक्सपेयर पता होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इसे क्लेम करना भूल जाते हैं।

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