इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड में देरी की समस्या को खत्म करने और टैक्स रिटर्न की फास्ट प्रोसेसिंग के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सीबीडीटी ने इस बारे में 27 अक्तूबर, 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (सेंट्र्लाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, बेंगलुरु) के अधिकार बढ़ाए गए हैं। इससे कमिश्नर और अथॉराइज्ड अफसर टैक्सपेयर्स के रिकॉर्ड में गलती को सुधार सकेंगे। इस कदम से रिटर्न की प्रोसेसिंग जल्द और टैक्सपेयर्स को जल्द रिफंड मिलेगा।
