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जल्द इनकम टैक्स रिफंड और रिटर्न की प्रोसेसिंग के लिए सीबीडीटी ने उठाया बड़ा कदम, सीपीसी के अधिकार बढ़ाए गए

सीबीडीटी के नोटिफिकेशन में एडिशनल, ज्वाइंट और सबओर्डिनेट एसेसिंग अफसरों के अधिकार बढ़ाए गए हैं। इसका मकसमद अलग-अलग रीजन के तहत गलतियों को जल्द ठीक करना है। सीपीसी अब कंप्यूटेशनल या अकाउंटिंग से जुड़ी गलतियां ठीक कर सकेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 08, 2025 पर 5:27 PM
जल्द इनकम टैक्स रिफंड और रिटर्न की प्रोसेसिंग के लिए सीबीडीटी ने उठाया बड़ा कदम, सीपीसी के अधिकार बढ़ाए गए
सीबीडीटी के कदम से कंप्यूटेशन से जुड़ी गलतियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ठीक कर दिया जाएगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड में देरी की समस्या को खत्म करने और टैक्स रिटर्न की फास्ट प्रोसेसिंग के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सीबीडीटी ने इस बारे में 27 अक्तूबर, 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (सेंट्र्लाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, बेंगलुरु) के अधिकार बढ़ाए गए हैं। इससे कमिश्नर और अथॉराइज्ड अफसर टैक्सपेयर्स के रिकॉर्ड में गलती को सुधार सकेंगे। इस कदम से रिटर्न की प्रोसेसिंग जल्द और टैक्सपेयर्स को जल्द रिफंड मिलेगा।

सीपीसी कंप्यूटेशनल एरर्स को खुद ठीक कर सकेगा

पहले टैक्सपेयर्स को गलत टैक्स क्रेडिट, रिफंड में देरी और रिटर्न और एसेसमेंट ऑर्डर में मिसमैच की स्थिति में अलग-अलग अफसरों के पास जाना पड़ता था। अब बेंगलुरु स्थिति सीपीसी कंप्यूटेशनल एरर्स को खुद ठीक कर सकेगा। इसके लिए उसे ज्यूरिडिक्शन से जुड़े एसेसिंग अफसर की पहल का इंतजार नहीं करना होगा। अब सीपीसी के पास भी एसेसिंग अफसर के साथ गलतियों को ठीक करने का अधिकार होगा।

इन अफसरों के भी अधिकार बढ़ाए गए

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