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सरकार ने बताए अंतिम वर्किंग डे के नियम, अब पेंशन कैलकुलेट करना होगा आसान

Last Working Day of Employees: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के अंतिम वर्किंग डे के नियमों को साफ कर दिया है। अक्सर यह सवाल उठता था कि किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट या मृत्यु वाले दिन को सर्विस पीरियड में शामिल किया जाएगा या नहीं।

Edited By: Sheetalअपडेटेड Nov 05, 2025 पर 12:43 PM
सरकार ने बताए अंतिम वर्किंग डे के नियम, अब पेंशन कैलकुलेट करना होगा आसान
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के अंतिम वर्किंग डे के नियमों को साफ कर दिया है।

Last Working Day of Employees: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के अंतिम वर्किंग डे के नियमों को साफ कर दिया है। अक्सर यह सवाल उठता था कि किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट या मृत्यु वाले दिन को सर्विस पीरियड में शामिल किया जाएगा या नहीं। अब सरकार ने इस भ्रम को दूर करते हुए साफ कर दिया है कि जिस दिन कर्मचारी रिटायर होता है। इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु होती है, वही दिन उसकी सेवा का अंतिम और पूरा वर्किंग डे (Last Working Day) माना जाएगा। यह केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत लागू किया गया है। इसी आधार पर उसकी पेंशन या फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा।

क्या कहा गया है?

कर्मचारी पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक ऑफिस मेमोरेंडम (OM) जारी कर यह साफ किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने, इस्तीफा देने, सर्विस से हटाए जाने या मृत्यु होने की स्थिति में वही दिन उसका अंतिम वर्किंग डे माना जाएगा।

छुट्टी या निलंबन की स्थिति में क्या होगा?

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