Last Working Day of Employees: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के अंतिम वर्किंग डे के नियमों को साफ कर दिया है। अक्सर यह सवाल उठता था कि किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट या मृत्यु वाले दिन को सर्विस पीरियड में शामिल किया जाएगा या नहीं। अब सरकार ने इस भ्रम को दूर करते हुए साफ कर दिया है कि जिस दिन कर्मचारी रिटायर होता है। इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु होती है, वही दिन उसकी सेवा का अंतिम और पूरा वर्किंग डे (Last Working Day) माना जाएगा। यह केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत लागू किया गया है। इसी आधार पर उसकी पेंशन या फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा।
