सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने PAN-आधार लिंकिंग को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुछ खास लोगों के लिए पैन और आधार लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। ये वे लोग हैं, जिन्हें आधार 1 अक्टूबर 2024 से पहले भरे गए आधार फॉर्म की एनरोलमेंट ID के बेसिस पर PAN अलॉट हुए हैं। अन्य सामान्य PAN होल्डर्स वर्तमान में पेनल्टी के साथ PAN को आधार से लिंक कर सकते हैं। बिना पेनल्टी ऐसा करने के लिए डेडलाइन 30 जून, 2023 थी।
