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CGHS: अगर नहीं किया ये काम, तो नहीं मिलेगा हॉस्पिटल क्लेम, सरकार ने बदले नियम

CGHS: केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS)के तहत इलाज करवा रहे मरीजों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अस्पतालों को अब हर दिन मरीजों की जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने नियम बदल दिये हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 06, 2025 पर 7:19 PM
CGHS: अगर नहीं किया ये काम, तो नहीं मिलेगा हॉस्पिटल क्लेम, सरकार ने बदले नियम
CGHS: केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS)के तहत इलाज करवा रहे मरीजों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है।

CGHS: केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS)के तहत इलाज करवा रहे मरीजों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अस्पतालों को अब हर दिन मरीजों की जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने नियम बदल दिये हैं। ये नियम सरकार ने इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (IPD) के लिए बदले हैं। सरकार ने इस नियम में एक बार के लिए छूट दी है।

पुराने नियमों पर दी गई छूट

पहले IPD मरीजों की रोजाना जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करना जरूरी था। लेकिन अब सरकार ने यह नियम हटाते हुए कहा है कि जिस तारीख को पुराना आदेश आया था, वहां से लेकर नए आदेश की तारीख तक के पीरियड के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। यानी, इस दौरान फोटो अपलोड न करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी

क्या करना होगा अस्पतालों को?

जिन मरीजों के केस में पहले फोटो अपलोड नहीं की गई थी, उनके डॉक्युमेंट्स जब दोबारा TMS पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, तो अस्पतालों को नए आदेश की कॉपी भी साथ में लगानी होगी।

नए नियमों के अनुसार

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