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Income Tax: गलत ITR रिफंड क्लेम करने पर जुर्माने, ब्याज और जेल का खतरा...जानिए इससे कैसे बचें

Income Tax: गलत ITR रिफंड क्लेम करने पर 200% तक का जुर्माना, ब्याज और 7 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसी गलती होने पर तुरंत सुधारकर संशोधित रिटर्न फाइल करना अत्यंत आवश्यक है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 30, 2025 पर 2:45 PM
Income Tax: गलत ITR रिफंड क्लेम करने पर जुर्माने, ब्याज और जेल का खतरा...जानिए इससे कैसे बचें

आयकर विभाग अब गलत रिफंड क्लेम को लेकर काफी सख्त है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 20% टैक्स स्लैब में आता है और उसने 1 लाख रुपये का फर्जी डिडक्शन दिखाकर करीब 20,000 रुपये टैक्स बचा लिए। अगर यह गलती पकड़ी जाती है तो टैक्स, ब्याज और भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई का जोखिम बन जाता है।

आयकर कानून के मुताबिक, करदाताओं को टैक्स और उस पर लगभग 4,000 रुपये का ब्याज देना पड़ सकता है। फिर सेक्शन 270A के तहत 200% तक पेनल्टी लग सकती है यानी 40,000 रुपये तक का जुर्माना। यह सब मिलाकर गलत डिडक्शन क्लेम करने वाला व्यक्ति 1 लाख रुपये से भी ज्यादा का नुकसान उठा सकता है। वहीं, अगर गलत जानकारी बार-बार दी गई या जानबूझकर किया गया, तो आयकर विभाग जेल तक भेज सकता है।

गलती सुधारने की प्रक्रिया

अगर किसी करदाता ने रिटर्न में गलती की है तो उसे सुधारने का मौका भी मिलता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिवाइज्ड ITR 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किया जा सकता है। पुराने साल की भूल सुधारने के लिए ITR-U फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के चार वर्षों के भीतर फाइल करना संभव है।

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