आयकर विभाग अब गलत रिफंड क्लेम को लेकर काफी सख्त है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 20% टैक्स स्लैब में आता है और उसने 1 लाख रुपये का फर्जी डिडक्शन दिखाकर करीब 20,000 रुपये टैक्स बचा लिए। अगर यह गलती पकड़ी जाती है तो टैक्स, ब्याज और भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई का जोखिम बन जाता है।