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आधार कार्ड और पैन कार्ड को ऐसे कर सकते हैं आपस में लिंक, जानें क्या है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

अगर आप अपने आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो आपको इसके कुछ नुकसान भी भुगतने होंगे। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी तरह का रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। अगर आपकी रकम पर कोई इंटरेस्ट है तो वह भी भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा टीडीएस कटौती पर हाई इंटरेस्ट रेट लागू होगा। साथ ही एक इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही सेबी के नियमों के मुताबिक म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट इनवेस्टमेंट में भी पैन-आधार को लिंक करने की जरूरत है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jun 02, 2023 पर 8:07 PM
आधार कार्ड और पैन कार्ड को ऐसे कर सकते हैं आपस में लिंक, जानें क्या है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस
आधार कार्ड और पैन कार्ड (Aadhaar Card-Pan Card) आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं

आधार कार्ड और पैन कार्ड (Aadhaar Card-Pan Card) आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं। लगभग हर एक जरूरी कामों और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए इन दोनों ही दस्तावेजों का इस्तेमाल होता ही है। जिस वजह से सरकार ने भी इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख भी 30 जून 2023 है। अगर आप इस डेट तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो यह इनवैलिड हो जाएगा।

आधार पैन लिंक ना कराने पर होंगे ये नुकसान

अगर आप अपने आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो आपको इसके कुछ नुकसान भी भुगतने होंगे। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी तरह का रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। अगर आपकी रकम पर कोई इंटरेस्ट है तो वह भी भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा टीडीएस कटौती पर हाई इंटरेस्ट रेट लागू होगा। साथ ही एक इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही सेबी के नियमों के मुताबिक म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट इनवेस्टमेंट में भी पैन-आधार को लिंक करने की जरूरत है। आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in के जरिए अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको 1,000 रुपये का चार्ज भी देना होगा।

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कैसे कर सकते हैं कि आधार पैन लिंक

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