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इस एक डॉक्यूमेंट से होंगे सब सरकारी काम, DL से लेकर आधार बनवाना हुआ आसान

1 अक्टूबर से अब किसी भी कॉलेज या स्कूल में एडमीशन लेने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वोटर लिस्ट की प्रिपरेशन के लिए, आधार नंबर के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए और सरकारी जॉब जैसे इस तरह के तमाम कामों के लिए सिंगल डॉक्युमेंट के तौर पर केवल बर्थ सर्टिफिकेट की ही जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बारे में लान किया था

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Sep 15, 2023 पर 5:02 PM
इस एक डॉक्यूमेंट से होंगे सब सरकारी काम, DL से लेकर आधार बनवाना हुआ आसान
Birth certificate के जरिए 1 अक्टूबर से आप कई सारे सरकारी काम सरवा पाएंगे। आपको इसके आलावा और कोई भी डॉक्युमेंट नहीं देना होगा

रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (अमेंडमेंट) एक्ट 2023 के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब किसी भी कॉलेज या स्कूल में एडमीशन लेने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वोटर लिस्ट की प्रिपरेशन के लिए, आधार नंबर के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए और सरकारी जॉब जैसे इस तरह के तमाम कामों के लिए सिंगल डॉक्युमेंट के तौर पर केवल बर्थ सर्टिफिकेट की ही जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बारे में ऐलान किया था। सरकार के इस कदम से रजिस्टर्ड लोगों का एक नेशनल और स्टेट लेवल पर डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा।

1 अक्टूबर से प्रभाव में आ जाएगा कानून

इस कानून को लाने के लिए सरकार ने संसद के पिछले मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकर संशोधन अधिनियम, 2023 पारित किया था। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को अपनी मंजूरी दी थी। इस कानून से जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के नेशनल और राज्य स्तर पर भी डेटाबेस को बनाने में मदद मिलेगी। इससे नागरिकों के जन्म और मृत्यु को लेकर विश्वसनीय और सटीक जानकारी मिल सकेगी।

कानून से होंगे ये फायदे

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