रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (अमेंडमेंट) एक्ट 2023 के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब किसी भी कॉलेज या स्कूल में एडमीशन लेने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वोटर लिस्ट की प्रिपरेशन के लिए, आधार नंबर के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए और सरकारी जॉब जैसे इस तरह के तमाम कामों के लिए सिंगल डॉक्युमेंट के तौर पर केवल बर्थ सर्टिफिकेट की ही जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बारे में ऐलान किया था। सरकार के इस कदम से रजिस्टर्ड लोगों का एक नेशनल और स्टेट लेवल पर डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा।