PAN-Aadhaar Linking Penalty: 1 जुलाई पैन आधार को जोड़ने पर जुर्माना दोगुना हो चुका है। 30 जून तक पैन-आधार लिंकिंग जुर्माना 500 रुपये था, लेकिन 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के निर्देश के अनुसार बोर्ड ने पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी है। हालांकि, अब इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। यहां आपको बता रहे हैं कि आपको ये पेनल्टी कैसे भरनी होगी।
