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Crypto Tax Notice: क्रिप्टो इनकम पर हजारों ट्रेडर्स को टैक्स नोटिस; ITR में ऐसे करें रिपोर्ट, नहीं तो रहेगा फंसने का खतरा

Crypto Tax Notice: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हजारों क्रिप्टो निवेशकों को नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने ITR में इनकम सही से रिपोर्ट नहीं की। एक्सपर्ट से जानिए क्रिप्टो पर टैक्स कैसे लगता है और इसे ITR में सही तरीके से कैसे दिखा सकते हैं।

Suneel Kumarअपडेटेड Jun 30, 2025 पर 5:02 PM
Crypto Tax Notice: क्रिप्टो इनकम पर हजारों ट्रेडर्स को टैक्स नोटिस; ITR में ऐसे करें रिपोर्ट, नहीं तो रहेगा फंसने का खतरा
अगर आपने क्रिप्टो से कोई भी कमाई की है, तो उसे सही तरीके से ITR में दिखाएं।

Crypto Tax Notice: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023–24 और 2024–25 के लिए हजारों करदाताओं को नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने अपनी क्रिप्टो इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में सही ढंग से रिपोर्ट नहीं किया था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम आयकर विभाग की NUDGE (Non-intrusive Usage of Data to Guide and Enable) पहल के तहत उठाया गया है। इसका मकसद टैक्सपेयर्स को स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रेरित करना है, दबाव के बिना।

क्यों भेजे गए हैं ये नोटिस?

रिपोर्ट्स के अनुसार, बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने ITR में ‘Schedule VDA’ नहीं भरा या फिर क्रिप्टो से होने वाली कमाई को गलत तरीके से कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम या गिफ्ट के रूप में दिखाया। कुछ मामलों में तो अनअकाउंटेड फंड्स से क्रिप्टो खरीदने का भी शक है, जो टैक्स चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आ सकते हैं।

Mudrex के Co-founder और CEO एडुल पटेल के अनुसार, “बिलकुल वैसे ही जैसे आप शेयर बाजार में हुई कमाई को रिपोर्ट करते हैं, उसी गंभीरता से आपको क्रिप्टो गेन भी दिखाना चाहिए।” आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि क्रिप्टो इनकम चाहें ट्रेडिंग, माइनिंग, एयरड्रॉप, स्टेकिंग या क्रिप्टो में मिली सैलरी से हो, इसे रिटर्न में बताना जरूरी है।

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