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डीमैट, म्यूचुअल फंड अकाउंट्स में नॉमिनेशन के नियम बदलेंगे, जानिए क्या है SEBI का नया प्रस्ताव

सेबी ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड्स फोलियो में नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव का प्लान बनाया है। इसके लिए उसने 17 मार्च को एक प्रस्ताव पेश किया है। उसने इस पर लोगों की राय मांगी है। इस पर 7 अप्रैल तक राय दी जा सकती है। नॉमिनेशन के नए नियम पहले के नियम से आसान हैं

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Mar 18, 2026 पर 4:33 PM
डीमैट, म्यूचुअल फंड अकाउंट्स में नॉमिनेशन के नियम बदलेंगे, जानिए क्या है SEBI का नया प्रस्ताव
नए प्रस्तावित नियम में यह कहा गया है कि अगर इनवेस्टर ने हर नॉमिनी की हिस्सेदारी तय नहीं की है तो एसेट्स का बंटवारा सभी नॉमिनी के बीच एक समान होगा।

डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड फोलियोज में नॉमिनेशन के नियम बदलने जा रहे हैं। सेबी ने इस बारे में एक प्रस्ताव 17 मार्च को पेश किया है। उसने इस पर लोगों की राय मांगी है। इस पर 7 अप्रैल तक राय दी जा सकती है। नॉमिनेशन के नए नियम पहले के नियम से आसान हैं। नॉमिनी की डिटेल्स देने के लिए सिर्फ दो फील्ड्स होंगे। इनवेस्टर को सिर्फ नॉमिनी का नाम और रिश्ता बताना होगा।

एड्रेस सहित कई जानकारियां वैकल्पिक हो जाएंगी

एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हिस्सेदारी (फीसदी) की जानकारी वैकल्पिक हो जाएगी। सेबी के प्रस्ताव में सभी नए सिंगल होल्डर अकाउंट्स के लिए नॉमिनेशन को डिफॉल्ट ऑप्शन बनाने की बात कही गई है। जो इनवेस्टर्स किसी व्यक्ति को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं उन्हें एक डिक्लेरेशन सब्मिट करना होगा। इसे ऑनलाइन भी सब्मिट किया जा सकता है।

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