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तलाकशुदा पत्नी को 50,000 रुपये मंथली गुजारा भत्ता, हर दो साल में 5% बढ़ोतरी, सुप्रीम कोर्ट ने पति की बढ़ती सैलरी-महंगाई का रखा ध्यान

Divorce: सुप्रीम कोर्ट ने पति-पत्नी के डिवोर्स केस में अहम फैसला सुनाया। तलाकशुदा पत्नी के गुजारे भत्ते में महंगाई और पति की बढ़ती मंथली सैलरी को भी ध्यान में रखा। एक ऐसे ही मामले में हुआ जब पत्नी के 20,000 रुपये के गुजारे भत्ते को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 07, 2025 पर 2:22 PM
तलाकशुदा पत्नी को 50,000 रुपये मंथली गुजारा भत्ता, हर दो साल में 5% बढ़ोतरी, सुप्रीम कोर्ट ने पति की बढ़ती सैलरी-महंगाई का रखा ध्यान
Divorce: तलाकशुदा पत्नी के गुजारे भत्ते में महंगाई और पति की बढ़ती मंथली सैलरी को भी ध्यान में रखा। (Photo - प्रतिकात्मक फोटो)

Divorce: सुप्रीम कोर्ट ने पति-पत्नी के डिवोर्स केस में अहम फैसला सुनाया। तलाकशुदा पत्नी के गुजारे भत्ते में महंगाई और पति की बढ़ती मंथली सैलरी को भी ध्यान में रखा। एक ऐसे ही मामले में हुआ जब पत्नी के 20,000 रुपये के गुजारे भत्ते को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। साथ ही हर 2 साल में गुजारेभत्ते में 5 फीसदी के बढ़ोतरी के नियम को भी जोड़ दिया। साथ ही पति के दूसरी शादी करने के बाद भी पहली पत्नी के बेटे को पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार होने की बात को स्वीकार किया।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

29 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति को अपनी पूर्व पत्नी को हर महीने 50,000 रुपये पर्मानेंट एलिमनी देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस अमाउंट में हर दो साल में 5% की बढ़ोतरी होगी। यह फैसला उस समय आया जब पत्नी ने पहले से तय 20,000 रुपये के अमाउंट को नाकाफी बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग की थी।

क्या कहा कोर्ट ने?

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