Diwali Firecracker Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली और एनसीआर में लोग इस साल दिवाली के दौरान केवल ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। अदालत ने कहा कि यह सिर्फ एक अस्थायी राहत (temporary measure) है। एनसीआर के बाहर से किसी भी तरह के पटाखे लाने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। यहां जानें कब फोड़ सकते हैं दिवाली में पटाखे, टाइमिंग और कहां मिलेंगे ग्रीन पटाखे?
