Get App

बच्चे की पढ़ाई या रिश्तेदार के इलाज के लिए पैसे विदेश भेजना चाहते हैं? जानिए क्या हैं नियम

1 अक्टूबर, 2020 से विदेश पैसे भेजने पर Tax Collected at Source (TCS) लागू है। अगर आप 7 लाख रुपये से ज्यादा पैसे विदेश भेजते हैं तो 5 फीसदी टीसीएस लगेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 10, 2022 पर 5:13 PM
बच्चे की पढ़ाई या रिश्तेदार के इलाज के लिए पैसे विदेश भेजना चाहते हैं? जानिए क्या हैं नियम
विदेश पैसे भेजने के आरबीआई के नियम बहुत सख्त हैं। इसे Liberalised Remittance Scheme (LRS) कहा जाता है।

क्या आप बेटे की पढ़ाई या किसी रिश्तेदार के इलाज के लिए विदेश पैसे भेजना चाहते हैं? अगर हां तो आपको इसके नियम और कानून जान लेने चाहिए। इससे आप किसी तरह की मुश्किल में नहीं फसेंगे। विदेश पैसे भेजने के आरबीआई के नियम बहुत सख्त हैं। इसे Liberalised Remittance Scheme (LRS) कहा जाता है। यह Foreign Exchange Management Act, 1999 के तहत आता है।

आप कितने पैसे विदेश भेज सकते हैं?

कोई भारतीय व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के जरिए विदेश 2.5 लाख डॉलर तक भेज सकता है। आप कितनी बार विदेश पैसे भेज सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं है। हालांकि, कोई NRI अपने NRO Account के जरिए एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख डॉलर तक विदेश भेज सकता है। NRE और FCNR अकाउंट्स से पैसे भेजने की कोई सीमा नहीं है।

किन-किन कामों के लिए विदेश पैसे भेजने की इजाजत है?

आप निजी विदेश यात्रा (नेपाल, भूटान छोड़कर), गिफ्ट या डोनेशन, एंप्लॉयमेंट, एमिग्रेशन, करीबी रिश्तेदार के मेंटेनेंस, बिजनेस ट्रेवेल, कॉन्फ्रेंस या स्पेशियलाइज्ड ट्रेनिंग में हिस्सा लेने, मेडिकल एक्सपेंसेज या चेकअप और विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे विदेश भेज सकते हैं। आप किसी ऐसे करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए पैसे विदेश भेज सकते हैं, जो FEMA 1999 में करेंट अकाउंट की परिभाषा के तहत नहीं आता हो।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें