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EPF: ईपीएफ से पैसे निकालने के बारे में सोच रहे हैं? जानिए पैसे निकालने के क्या हैं नियम

EPFO के नियमों के मुताबिक, 58 या 60 साल की उम्र में एंप्लॉयी के रिटायर करने पर उसे ईपीएफ में जमा पूरा पैसा एकमुश्त मिल जाता है। अगर नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद भी एंप्लॉयी बेरोजगार रहता है तो वह अपना पैसा पूरा निकाल सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 03, 2026 पर 8:47 PM
EPF: ईपीएफ से पैसे निकालने के बारे में सोच रहे हैं? जानिए पैसे निकालने के क्या हैं नियम
एंप्लॉयी अगर नौकरी या हमेशा के लिए विदेश सेटल हो जाता है तो वह ईपीएफ में जमा अपना पूरा पैसा निकाल सकता है भले ही उसकी उम्र 58 साल से कम हो।

अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) में आपकी सैलरी से हर महीने पैसा कंट्रिब्यूट होता होगा। आपका एंप्लॉयर भी हर महीने आपके ईपीएफ अकाउंट में बराबर कंट्रिब्यूशन करता है। रिटायरमेंट पर आपके ईपीएफ में जमा पैसा आपको एकमुश्त मिल जाता है। सवाल है कि अगर आपने रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ दी या नौकरी बदल ली तो आपके ईपीएफ में जमा पैसे का क्या होगा?

EPF का पूरा पैसा क्या रिटायरमेंट पर मिल जाता है?

EPFO के नियमों के मुताबिक, 58 या 60 साल की उम्र में एंप्लॉयी के रिटायर करने पर उसे ईपीएफ में जमा पूरा पैसा एकमुश्त मिल जाता है। अगर नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद भी एंप्लॉयी बेरोजगार रहता है तो वह अपना पैसा पूरा निकाल सकता है। अगर एंप्लॉयी नौकरी बदलता है तो यूएएन (UAN) फिर से एक्टिव होने पर वह अपने पिछले एंप्लॉयर के अपने पीएफ बैलेंस को नए एंप्लॉयर के पास ट्रांसफर करा सकता है।

नौकरी छूटने पर ईपीएफ से कितना पैसा निकाला जा सकता है?

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