ईपीएफ का मकसद बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार करना है। एंप्लॉयी के रिटायर करने पर ईपीएफ में जमा पैसा उसे एकमुश्त मिल जाता है। नौकरी 10 साल से ज्यादा लंबी होने पर एंप्लॉयी पेंशन का भी हकदार होता है। प्राइवेट नौकरी करने वाले एंप्लॉयीज को ईपीएफ की सुविधा मिलती है। ईपीएफ से जुड़े टैक्स के नियम इसे काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। रिटायरमेंट पर मिलने वाला एकमुश्त पैसा टैक्स के दायरे में नहीं आता है। सवाल है कि क्या एंप्लॉयी खास स्थितियों में रिटायरमेंट से पहले पैसे निकालता है तो उस पर टैक्स लगेगा?
