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15 फरवरी तक हर हाल में कर लें EPFO से जुड़ा ये काम, नहीं तो बाद में होगा नुकसान

EPFO ने सभी योग्य सदस्यों से अपील की है कि वे इस प्रोसेस को नई समय सीमा यानी 15 फरवरी तक पूर कर ले। ताकि योजना के लाभ उठाने में कोई रुकावट न आए। आधार और बैंक खाता लिंक करना इस योजना के तहत फायदा उठाने के लिए जरूरी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 10, 2025 पर 9:22 AM
15 फरवरी तक हर हाल में कर लें EPFO से जुड़ा ये काम, नहीं तो बाद में होगा नुकसान
हर हाल में कर लें EPFO से जुड़ा ये काम

EPFO : नौकरीपेशा और कंपनियों को EPFO ने राहत दी है। इंप्लॉयी प्रॉविडेंड फंड ऑर्ग्नाइजेशन ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। कर्मचारी और कंपनी UAN और बैंक अकाउंट को आधार से 15 फरवरी तक लिंक कर सकते हैं। कर्मचारियों को अब अपने यूएएन और बैंक खाते को 15 फरवरी तक हर हाल में आधार (Aadhaar) से लिंक करना होगा। यह डेडलाइन कई कई बार बढ़ाई जा चुकी है। पहले इसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी थी।

15 फरवरी से पहले कराए ये काम

EPFO ने सभी योग्य सदस्यों से अपील की है कि वे इस प्रोसेस को नई समय सीमा यानी 15 फरवरी तक पूर कर ले। ताकि योजना के लाभ उठाने में कोई रुकावट न आए। आधार और बैंक खाता लिंक करना इस योजना के तहत फायदा उठाने के लिए जरूरी है। यानी कर्मचारियों, इंप्लॉयर और कंपनियों के पास 5 दिनों का ही समय है। कर्मचारी का यूएएन सक्रिय होने के बाद आसानी से ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें पीएफ खाते का मैनेज करना, पासबुक देखना और डाउनलोड करना, निकासी, एडवांस या ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना शामिल है।

ईपीएफओ सदस्यों को 15 फरवरी तक यूएएन नंबर को सक्रिय रखना जरूरी है, वरना पीएफ से जुड़े काम अटक सकते हैं। यह 12 अंकों का नंबर होता है, जो नौकरी बदलने पर भी वही रहता है। इस नंबर से पीएफ खाते को ट्रांसफर किया जा सकता है, कर्मचारी ऑनलाइन ईपीएफओ से जुड़े काम निपटा सकते हैं। इसके जरिए कर्मचारी पीएफ ट्रांसफर, बैलेंस चेक, स्टेटमेंट डाउनलोड और एडवांस के लिए आवेदन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं।

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