EPFO: नॉमिनी आम तौर पर जीवन बीमा पॉलिसियों, बैंक अकांउट, म्यूचुअल फंड, भविष्य निधि और अन्य निवेश के ऑप्शन पर देना जरूरी होता है। नॉमिनी होने से आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति और निवेश आपके चुने हुए लाभार्थी को मिल जाती है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में भी नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य है। ईपीएफओ श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं को मैनेज करने का काम करता है।
