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EPFO Update: कहीं आपका PF खाता इनएक्टिव तो नहीं? 36 महीने बाद ब्याज मिलना हो जाएगा बंद, जानें क्या करें

EPFO ने कहा है कि 36 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन न होने पर PF खाता इनएक्टिव हो जाएगा और उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। जानिए अपने खाते को दोबारा एक्टिव करने के लिए क्या करें।

Suneel Kumarअपडेटेड Aug 31, 2025 पर 5:11 PM
EPFO Update: कहीं आपका PF खाता इनएक्टिव तो नहीं? 36 महीने बाद ब्याज मिलना हो जाएगा बंद, जानें क्या करें
55 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद PF खाता केवल तीन साल तक एक्टिव रहता है।

EPFO Update: वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर तय की है। ब्याज का कैलकुलेशन हर महीने खाते की क्लोजिंग बैलेंस पर की जाती है। यह साल में एक बार लाभार्थियों यानी EPF मेंबर्स के खातों में ट्रांसफर किया जाता है।

निष्क्रिय खातों पर नहीं मिलेगा ब्याज

EPFO के अनुसार, अगर कोई खाता लगातार 36 महीने तक निष्क्रिय (Inactive) रहता है यानी उसमें कोई ट्रांजैक्शन (ब्याज क्रेडिट को छोड़कर) नहीं होता, तो उस पर ब्याज का भुगतान बंद हो जाता है। 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद खाता केवल तीन साल तक एक्टिव रहता है।

इसका मतलब है कि 58 साल की उम्र में खाता निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे में नौकरी बदलने पर EPF ट्रांसफर करना जरूरी है, वहीं नौकरी न होने की स्थिति में EPF निकाल लेना चाहिए।

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