CGHS: केंद्र सरकार ने सीजीएचएस कार्डहोल्डर के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के आश्रित ट्रांसजेंडर बच्चे और भाई-बहन भी CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और CS(MA) Rules, 1944 के तहत इलाज की सुविधा मिलेगी। इनके इलाज के लिए उम्र की भी कोई सीमा नहीं होगी। यह फैसला ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के मुताबिक है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए लागू किया है।