सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफ को लेकर बड़ा फैसला दिया है। उसने एंप्लॉयीज प्रोविडेंट ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) को ईपीएफ स्कीम में एनरॉलमेंट के लिए 15,000 रुपये की मंथली वेज लिमिट में बदलाव करने को कहा है। इसका असर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एंप्लॉयीज की रिटायरमेंट सेविंग्स पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को चार महीने में इस बारे में फैसला लेने को कहा है। इसका मतलब है कि ईपीएफओ को यह लिमिट बढ़ानी होगी।
