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GST 2.0 लागू होने के बाद भी आम आदमी को नहीं मिली राहत, 3,000 से ज्यादा शिकायतें सरकार के पास पहुंचीं

GST 2.0 लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को टैक्स कटौती का लाभ न पहुंचने पर 3,000 से ज्यादा शिकायतें सरकार को मिली हैं। अब सरकार सतर्क होकर शिकायतों की तहकीकात और कार्रवाई कर रही है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 30, 2025 पर 4:28 PM
GST 2.0 लागू होने के बाद भी आम आदमी को नहीं मिली राहत, 3,000 से ज्यादा शिकायतें सरकार के पास पहुंचीं

देश में हाल ही में लागू हुए GST 2.0 को लेकर सरकार की उम्मीद थी कि इसका सीधा फायदा देश के आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा, लेकिन हकीकत इससे उलट दिख रही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के पास टैक्स कटौती के बाद 3,000 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, जिसमें उपभोक्ता लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जीएसटी दरों में हुई कमी का लाभ नहीं मिल रहा है।

शिकायतों का बड़ा कारण

इन शिकायतों में सबसे बड़ी चिंता यही है कि कई रिटेलर और सर्विस प्रोवाइडर सरकार द्वारा की गई टैक्स कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा रहे। कई बार ग्राहक से वही ज्यादा दर वसूली जा रही है, जो कटौती से पहले लागू थी या प्रोडक्ट के अंतिम दाम में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। सरकार को इस बात की चिंता है कि कहीं उपभोक्ताओं को भ्रमित करने या गुमराह करने वाले डिस्काउंट ऑफर देने के नाम पर उनके साथ धोखा तो नहीं हो रहा।

सरकार की सख्ती और तकनीकी निगरानी

इस समस्या को लेकर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कठोर कदम उठाए हैं। सभी शिकायतों को सेल्सपाइंट्स से लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) तक भेजा जा रहा है, जहां इन पर उचित कार्रवाई की जा रही है। मंत्रालय ने बताया है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट जैसे आधुनिक औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यह पहचाना जा सके कि किन सेक्टरों या क्षेत्रों में सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं।

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