रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इन नियमों के तहत अब सभी डिजिटल लेन-देन में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य होगा, जिसमें SMS OTP के अलावा पासवर्ड, पिन, सॉफ्टवेयर टोकन, फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक्स जैसे कई विकल्प शामिल होंगे। इस नए फ्रेमवर्क का मकसद साइबर अपराध, धोखाधड़ी और ऑनलाइन फ्रॉड को कम करना है, ताकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके।
