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Family Pension: एंप्लॉयी के देहांत के बाद फैमिली पेंशन और रिटायरमेंट बेनेफिट का हकदार कौन होता है?

Family Pension:आम धारणा यह है कि कानूनी वारिस अपने आप इन सभी बेनेफिट्स का हकदार होता है। लेकिन, ऐसा नहीं है। हर बेनेफिट का हकदार होने के लिए अलग-अलग नियम हैं। इस बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अहम निर्देश दिया है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Oct 27, 2026 पर 12:20 PM
Family Pension: एंप्लॉयी के देहांत के बाद फैमिली पेंशन और रिटायरमेंट बेनेफिट का हकदार कौन होता है?
केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के मामले में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 लागू होते हैं।

Family Pension: एंप्लॉयी के देहांत के बाद फैमिली पेंशन, ग्रैच्युटी, प्रोविडेंट फंड सहित दूसरे रिटायरमेंट बेनेफिट्स से जुड़े सवाल खड़े होते हैं। आम धारणा यह है कि कानूनी वारिस अपने आप इन सभी बेनेफिट्स का हकदार होता है। लेकिन, ऐसा नहीं है। हर बेनेफिट का हकदार होने के लिए अलग-अलग नियम हैं। इसके अलावा एंप्लॉयी की सर्विस कैटेगरी और नॉमिनेशन डिटेल्स का भी असर पड़ता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यह कहा है कि फैमिली पेंशन के हकदार के मामले में सामान्य उत्तराधिकार कानून के बजाय सर्विस रूल्स के नियम लागू होते हैं। हाईकोर्ट का यह निर्देश उन मामलों में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जहां एंप्लॉयी की मौत के बाद उसकी पत्नी/पति, बच्चे, माता-पिता और दूसरे रिश्तेदार अलग-अलग दावे करते हैं।

सरकारी एंप्लॉयी के लिए नियम

केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के मामले में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 लागू होते हैं। इसके मुताबिक, फैमिली पेंशन का पहला हकदार एंप्लॉयी की जीवित पत्नी/पति होता है। उसके बाद एलिजिबल चिल्ड्रेन और परिवार के दूसरे सदस्यों का नंबर आता है। हालांकि, एक अपवाद के तहत ऐसे मामले आते हैं जिसमें महिला सरकारी एंप्लॉयी या पेंशनर ने तलाक की प्रक्रिया जारी रहने के बीच अपने एलिजिबल चिल्ड्रेन को फैमिली पेंशन का हकदार बनाने का अनुरोध किया होता है। ऐसे मामले में फैमिली पेंशन के मामले में एलिजिबल चिल्ड्रेन का हक पति से पहले बन सकता है।

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