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Nirmala Sitharaman Announcements: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में निवेशकों पर गिराया है टैक्स का बम

यूनियन बजट से पहले यह अनुमान था कि सरकार कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा सकती है। लेकिन, किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक साथ निवेशकों पर कई तरह से टैक्स बढ़ा देंगी। उन्होंने न सिर्फ शेयरों के निवेशकों के लिए बल्कि पॉपर्टी के निवेशकों पर भी टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है

Abhishek Anejaअपडेटेड Jul 24, 2024 पर 1:41 PM
Nirmala Sitharaman Announcements: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में निवेशकों पर गिराया है टैक्स का बम
प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। लेकिन, कॉस्ट इंडेक्सेशन का बेनेफिट खत्म कर दिया गया है।

पिछले कुछ महीनों से स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ था। लंबे समय बाद रियल एस्टेट मार्केट में भी रौनक लौटी थी। लेकिन, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में निवेशकों पर कैपिटल गेंस टैक्स का बम गिरा दिया है। शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। शेयरों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। रियल एस्टेट के निवेशकों के लिए यूनियन बजट मिलाजुला रहा है।

प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (Long Term Capital Gains Tax) 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। लेकिन, कॉस्ट इंडेक्सेशन (Cost Indexation) का बेनेफिट खत्म कर दिया गया है। इनवेस्टर्स इस बेनेफिट की वजह से रियल एस्टेट में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाते थे। इन बदलावों का अच्छा असर पड़ेगा या खराब, यह अलग-अलग मामले पर निर्भर करेगा। हालांकि, वित्तमंत्री ने कहा है कि कैपिटल गेंस के नियमों को आसान बनाने के लिए ये बदलाव किए गए हैं।

आइए 23 जुलाई, 204 से प्रभावी फाइनेंस एक्ट में टैक्स के नियमों में किए गए बदलावों के बारे में विस्तार से जानते है:

1. अब किसी एसेट्स के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के निर्धारण के लिए सिर्फ दो होल्डिंग पीरियड होंगे। सभी लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए यह 12 महीने होगा, जबकि गोल्ड, बॉन्ड, डिबेंचर्स सहित सभी दूसरी सिक्योरिटीज के लिए यह 24 महीने होगा। अनलिस्टेड शेयरों और रियल एस्टेट के लिए पहले से यह 24 महीने है।

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