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जीसीसीआई ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की, बताई यह वजह

सरकार ने कैपिटल गेंस सहित टैक्स के कुछ नियमों में संसोधन को देखते हुए इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। इस बार सरकार ने ITR-5 और ITR-6 की एक्सेल यूटिलिटीज काफी देर से रिलीज की है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 15, 2025 पर 2:51 PM
जीसीसीआई ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की, बताई यह वजह
आईटीआर-5 और आईटीआर-6 एक्सेल यूटिलिटीज काफी देर से रिलीज की गई है। आम तौर पर इन्हें अप्रैल में रिलीज कर दिया जाता है।

गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है। उसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) से यह मांग की है। चैंबर का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सब्मिट करने की अंतिम तारीख बढ़नी चाहिए। चैंबर का कहना है कि आईटीआर फाइलिंग यूटिलिटीज इस साल काफी देर से रिलीज की गईं। देर से आईटीआर फॉर्म की यूटिलिटीज रिलीज होने से टैक्सपेयर्स को बढ़ी हुई तारीख का फायदा नहीं मिल पाया है।

सरकार ने पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की थी

सरकार ने कैपिटल गेंस सहित टैक्स के कुछ नियमों में संसोधन को देखते हुए इस साल Income Tax Return फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। सरकार ने ITR-5 और ITR-6 की एक्सेल यूटिलिटीज काफी देर से रिलीज की है। इससे इन आईटीआर फॉर्म्स का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है।

एक्सेल यूटिलिटीज देर से रिलीज होने से परेशानी

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