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सरकार ने बढ़ा दी है PF से पैसा निकालने की लिमिट, पहले थी इतनी, जानें कितना होगा फायदा

PF Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत दी है। अब कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक का एडवांस निकाल सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 18, 2024 पर 5:13 PM
सरकार ने बढ़ा दी है PF से पैसा निकालने की लिमिट, पहले थी इतनी, जानें कितना होगा फायदा
PF Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत दी है।

PF Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत दी है। अब कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक का एडवांस निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। यह सुविधा EPF फॉर्म 31 के तहत दी गई है और इसका जिक्र 16 अप्रैल 2024 को जारी सर्कुलर में किया गया है।

क्या है पैरा 68J?

पैरा 68J के तहत, कर्मचारी और उनके परिवार के मेडिकल खर्चों के लिए आंशिक पैसा निकाला जा सकता है। इसमें एक महीने या उससे ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहना, बड़े ऑपरेशन, टीबी, कैंसर, पैरालाइज जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है। यदि कर्मचारी के पीएफ खाते में पर्याप्त बैलेंस हो, तो वह 1 लाख रुपये तक निकाल सकता है। यदि खाते में इससे कम पैसा हो, तो उपलब्ध अमाउंट के आधार पर पैसा निकाला जा सकता है।

फॉर्म 31 से पैसा निकालने का प्रोसेस

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