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Gratuity Rules: सरकारी कर्मचारियों को डबल ग्रेच्युटी, सरकार ने स्पष्ट की NPS के तहत नियम और लिमिट

Gratuity Rules: केंद्र सरकार ने NPS के तहत ग्रेच्युटी को लेकर नियम स्पष्ट कर दिए हैं। PSU, राज्य सरकार और सैन्य सेवा के बाद सिविल सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए डबल ग्रेच्युटी की लिमिट और छूट साफ की गई है। जानिए डिटेल।

Curated By: Suneel Kumarअपडेटेड Jan 13, 2026 पर 10:59 PM
Gratuity Rules: सरकारी कर्मचारियों को डबल ग्रेच्युटी, सरकार ने स्पष्ट की NPS के तहत नियम और लिमिट
जो कर्मचारी PSU या स्वायत्त संस्था से उचित अनुमति लेकर केंद्र सरकार की सेवा में आते हैं, उन्हें सरकारी सेवा के लिए ग्रेच्युटी मिलेगी।

Gratuity Rules: केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को लेकर एक अहम ऑफिस मेमोरेंडम (OM) जारी किया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किन हालात में ग्रेच्युटी पर लिमिट लगेगी और किन मामलों में यह लागू नहीं होगी। ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स की उलझन दूर हो सकें।

ग्रेच्युटी पर क्या कहता है Rule 4A

ऑफिस मेमोरेंडरम के मुताबिक, CCS (Payment of Gratuity under NPS) Amendment Rules, 2025 के Rule 4A में यह प्रावधान है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार और PSU या स्वायत्त संस्था - दोनों में सेवा दे चुका है और दोनों से अलग-अलग ग्रेच्युटी लेता है, तो ऐसी स्थिति में कुल ग्रेच्युटी पर एक सीमा लागू होगी।

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