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Unified Pension Scheme: यूपीएस में अप्लाई करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई, जानिए इसके फायदें

सरकार ने एंप्लॉयीज की डिमांड पर Unified Pension Scheme की शुरुआत की है। अभी National Pension System (NPS) के तहत आने वाले एंप्लॉयीज यूपीएस का हिस्सा बन सकते हैं। यह स्वैच्छिक है। इसका मतलब है कि जो एंप्लॉयीज एनपीएस के तहत आते हैं, अगर वे चाहें तो यूपीएस का हिस्सा बन सकते हैं

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jul 10, 2025 पर 9:59 AM
Unified Pension Scheme: यूपीएस में अप्लाई करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई, जानिए इसके फायदें
एनपीएस एक मार्केट-लिंक्ड रिटर्न स्कीम है, जबकि यूपीएस एक अश्योर्ड पेंशन स्कीम है।

सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में अप्लाई करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज जो अभी नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत आते हैं, वे यूपीएस का हिस्सा बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने इसमें अप्लाई करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी है। पहले डेडलाइन 31 जुलाई, 2025 थी। इसका मतलब है कि अगर आप केंद्र सरकार के एंप्लॉयी हैं और आप यूपीएस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप 30 सितंबर तक आवदेन दे सकते हैं।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

सरकार ने एंप्लॉयीज की डिमांड पर Unified Pension Scheme की शुरुआत की है। अभी National Pension System (NPS) के तहत आने वाले एंप्लॉयीज यूपीएस का हिस्सा बन सकते हैं। यह स्वैच्छिक है। इसका मतलब है कि जो एंप्लॉयीज एनपीएस के तहत आते हैं, अगर वे चाहें तो यूपीएस का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन, ऐसा करना जरूरी नहीं है। केंद्र सरकार के जो एंप्लॉयीज NPS में बने रहना चाहते हैं, वे बने रह सकते हैं।

UPS और NPS में क्या फर्क है?

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