वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए यूनियन बजट 2023 (Budget 2023) में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) पर मिलने वाले अमाउंट की टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ा दी है। इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों को मिलेगा। कंपनियां अपने एप्लॉयीज को हर साल कुछ लीव (Leave) देती हैं। रिटायरमेंट या नौकरी से इस्तीफा देने पर बची हुई लीव के एवज में एंप्लॉयी को पैसा मिलता है। इसे लीव इनकैशमेंट कहते हैं। आइए जानते हैं इस मामले में यूनियन बजट 2023 से पहले टैक्स का क्या नियम था और अब नियम में क्या बदलवा आया है।
