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सरकार ने बदले हवाई टिकट रिफंड के नियम, अब बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कैंसिलेशन पर कोई चार्ज नहीं

सरकार ने हवाई टिकट रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल या संशोधित करने पर अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, कुछ शर्तों के साथ। DGCA ने यात्रियों को राहत देते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जानिए डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Feb 26, 2026 पर 6:27 PM
सरकार ने बदले हवाई टिकट रिफंड के नियम, अब बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कैंसिलेशन पर कोई चार्ज नहीं
CAR के तहत अब एयरलाइंस को 48 घंटे का 'लुक-इन ऑप्शन' देना होगा।

Air Ticket Refund: सरकार ने हवाई यात्रियों को बड़ा राहत दी है। अब अगर आप टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर उसे कैंसिल या बदलना चाहते हैं, तो अब ज्यादातर मामलों में आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। विमानन नियामक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने रिफंड नियमों में बदलाव करते हुए उन्हें ज्यादा यात्री अनुकूल बनाया है।

48 घंटे का 'लुक-इन' ऑप्शन क्या है?

रिवाइज्ड सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स यानी CAR के तहत अब एयरलाइंस को 48 घंटे का 'लुक-इन ऑप्शन' देना होगा। इसका मतलब है कि टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे के भीतर आप बिना पेनल्टी उसे रद्द या रिवाइज्ड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप नई फ्लाइट चुनते हैं और उसका किराया ज्यादा है, तो किराए का अंतर देना होगा।

किन टिकटों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी?

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