एंप्लॉयी को रिटायरमेंट पर ग्रैच्युटी (Gratuity) के रूप में बड़ा फंड मिलता है। अगर कोई प्राइवेट एंप्लॉयी किसी वजह से नौकरी से इस्तीफा देता है तो भी उसे ग्रैच्युटी का पेमेंट होता है। शर्त यह है कि उस कंपनी में उसकी नौकरी के कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए। ग्रैच्युटी से जुड़े प्रावधान ग्रैच्युटी एक्ट 1972 में शामिल हैं। इस एक्ट के मुताबिक, एक कंपनी में 5 साल पूरे होने से पहले कोई एंप्लॉयी नौकरी छोड़ देता है तो भी वह ग्रैच्युटी का हकदार है। इस बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आइए इस बारे में नियम और शर्तों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं।
