इस पूरे मामले को हम एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी का बेस प्रीमियम 20,000 रुपये है। 18 फीसदी जीएसटी की वजह से फाइनल प्रीमियम 23,600 हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी का ऑपरेशन पर होने वाला खर्च 5,000 रुपये है। इस पर वह 900 रुपये का जीएसटी चुकाती है। अभी इंश्योरेंस कंपनियां इस 900 रुपये पर ITC क्लेम करती थीं। इंश्योरेंस पॉलिसीज पर जीएसटी खत्म होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी इस 900 रुपये पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकेगी। इससे पॉलिसी का बेस प्रीमियम बढ़कर 20,900 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है कि जीएसटी हटने की वजह से पॉलिसीहोल्डर को कुल 3,600 रुपये के फायदे की जगह 2,700 रुपये का फायदा होगा।