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Haryana Election 2024: पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को 5 अक्टूबर को मिलेगा पेड लीव, जानें क्या है पूरा मामला

Haryana Assembly Election 2024: पंजाब सरकार ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 5 अक्टूबर को पेड लीव का ऐलान किया है। पंजाब सरकार की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अवकाश कर्मचारी की अवकाश सूची से नहीं काटा जाएगा

Akhileshअपडेटेड Sep 25, 2024 पर 10:30 AM
Haryana Election 2024: पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को 5 अक्टूबर को मिलेगा पेड लीव, जानें क्या है पूरा मामला
Haryana Election 2024: हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा

Haryana Election 2024: पंजाब सरकार ने हरियाणा में मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड अपने कर्मचारियों के लिए पांच अक्टूबर को पेड लीव की घोषणा की है, ताकि वे पड़ोसी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। विशेष अवकाश का लाभ लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। यह अवकाश अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा।

हरियाणा की 90 विधानसभा सीट के लिए पांच अक्टूबर को मतदान होगा। जबकि चुनावी मतगणना आठ अक्टूबर को की जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने पांच अक्टूबर को पेड लीव घोषित किया है।

बयान में कहा गया है, "यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में पंजीकृत है तथा पंजाब के सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है, तो वह अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाकर करके सक्षम प्राधिकारी से पांच अक्टूबर को विशेष अवकाश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।" विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अवकाश कर्मचारी की अवकाश सूची (Leave Account) से नहीं काटा जाएगा।

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